नए साल 2026 की शुरुआत UP के किसानों के लिए राहत और उम्मीद की खबर लेकर आई है। खेती की बढ़ती लागत, महंगे डीज़ल और मजदूरी के बीच अब राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए शुरू की गई “ट्रैक्टर अनुदान योजना” के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना खेती को आसान बनाएगी साथ में किसानों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी।
क्या है ट्रैक्टर अनुदान योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से जोड़ना है। ट्रैक्टर आज खेती की बुनियादी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी ऊंची कीमत कई किसानों के लिए बाधा बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इससे किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी और वे समय पर खेती से जुड़े काम पूरे कर सकेंगे।
आवेदन की अंतिम तारीख: समय का रखें ध्यान
सरकार ने इस योजना के लिए पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तय की है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी तरह की दलाली या परेशानी न हो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 है। समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लें।
कहां और कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन केवल agriculture.up.gov.in (डीबीटी पोर्टल) के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आधार और मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापन करें।
- जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।
ध्यान रखें कि ऑफलाइन या हस्तलिखित आवेदन मान्य नहीं हैं। गलत जानकारी या गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त करेंगे। इस समिति द्वारा किसान की पात्रता, भूमि रिकॉर्ड और जाति प्रमाण पत्र की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके साथ ही खेती की वर्तमान स्थिति और योजना से जुड़ी सभी शर्तों का सत्यापन भी किया जाएगा। पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी, ताकि केवल वही किसान इस योजना का लाभ पा सकें जो सभी निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हों।
इस योजना का सबसे अहम दस्तावेज
इस योजना में एक दस्तावेज बेहद जरूरी है और वह है लेखपाल रिपोर्ट।
- यह रिपोर्ट कृषि विभाग के तय प्रोफार्मा में बनेगी।
- इसमें किसान की भूमि का विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और खेती से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।
- रिपोर्ट को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- बिना लेखपाल रिपोर्ट के आवेदन अधूरा माना जाएगा।
किसानों के लिए जरूरी सलाह
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि आवेदन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें:
- वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आधार से लिंक हो।
- OTP के जरिए ही सत्यापन पूरा होगा।
- किसी तरह की दिक्कत होने पर नजदीकी विकास खंड कार्यालय से संपर्क करें।
किसानों के लिए सुनहरा मौका
अगर आप अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, आपके पास कृषि भूमि है और आप अपनी खेती को आधुनिक बनाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ट्रैक्टर अनुदान योजना किसानों की मेहनत को आसान बनाएगी, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगी। समय रहते आवेदन करें और सरकारी मदद का पूरा लाभ उठाएं।