हममें से कई लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि जब हम किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाते हैं, तो जवाब मिलता है – “अभी लंच टाइम है”, “कल आना”, या “अभी फुर्सत नहीं है”। सरकारी बैंकों में तो यह आम बात है। कई बार ग्राहकों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी काम समय पर नहीं होता। लेकिन अब यह सब यूं ही सहना जरूरी नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को कई अधिकार दिए हैं और बैंक कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं।
RBI के नियम: लंच टाइम में भी मिलनी चाहिए सेवा
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंकिंग आवर्स के दौरान हमेशा कोई न कोई कर्मचारी ग्राहकों की सेवा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। बैंक चाहें तो स्टाफ को बारी-बारी से लंच पर भेज सकते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि अगर आप बैंक के कार्य समय के दौरान किसी सेवा के लिए जाते हैं, तो आपको “अभी लंच है” कहकर टालना नियम के खिलाफ है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी बात करने के तरीके में अभद्रता दिखाता है, जानबूझकर काम टालता है, या बेवजह आपको परेशान करता है, तो ऐसे व्यवहार के खिलाफ आप उचित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत कहां और कैसे करें? जानिए पूरा प्रोसेस
सबसे पहले बैंक स्तर पर करें शिकायत: किसी भी शिकायत की शुरुआत बैंक स्तर से ही करें। जब भी कोई कर्मचारी आपको परेशान करे, सबसे पहले उस शाखा के बैंक मैनेजर से बात करें। हर बैंक में ग्रिवेंस रिड्रेसल अधिकारी (Grievance Redressal Officer) या नोडल अधिकारी होते हैं, जिनका काम ही शिकायतें सुनना और समाधान करना होता है। अगर मौखिक शिकायत से समाधान न मिले, तो आप लिखित में आवेदन दें या बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी साझा करें।
शिकायत करते समय रखें ये बातें ध्यान में
- ब्रांच का नाम और पता
- कर्मचारी का नाम (अगर मालूम हो)
- दिनांक और समय
- क्या समस्या हुई, इसका संक्षिप्त लेकिन साफ विवरण
- हो सके तो फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत भी जोड़ें
आपकी शिकायत जितनी स्पष्ट और सबूतों के साथ होगी, उतनी ही जल्दी समाधान मिलने की संभावना होगी।
अगर बैंक से समाधान न मिले तो करें RBI से शिकायत
अगर आपने बैंक में शिकायत करने के बाद 30 दिन के अंदर कोई उचित कार्रवाई या जवाब नहीं पाया है, तो आप सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से संपर्क कर सकते हैं। RBI ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल – CMS (Complaint Management System बनाया है। यहां आप घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें
- वेबसाइट पर जाएं: https://cms.rbi.org.in
- “File a Complaint” पर क्लिक करें
- पूछी गई जानकारी भरें और शिकायत सबमिट करें
ईमेल और टोल फ्री नंबर से संपर्क
आप चाहें तो RBI को ईमेल के जरिए भी शिकायत भेज सकते हैं:
CRPC@rbi.org.in
साथ ही RBI ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर – 14448 भी उपलब्ध कराया है, जिस पर कॉल करके आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
किन समस्याओं पर की जा सकती है शिकायत?
बैंकिंग लोकपाल के पास आप सिर्फ कर्मचारियों के खराब व्यवहार की ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी लगभग हर समस्या की शिकायत कर सकते हैं, जैसे:
- यूपीआई (UPI) या डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होना
- लोन से जुड़ी समस्याएं
- बैंक की तरफ से अनुचित चार्ज लगाना
- ATM से पैसे कटने के बाद कैश न मिलना
- फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज से संबंधित विवाद
- बैंक द्वारा समय पर सेवा न देना
ग्राहक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार
अब वो समय नहीं रहा जब ग्राहक बैंक की दया पर निर्भर रहते थे। आज RBI ने ग्राहकों को कानूनी अधिकार दिए हैं और बैंकों को जवाबदेह बनाया है। जरूरत है तो बस जानकारी और हिम्मत की। अगर आप या आपके जानने वालों को किसी बैंक शाखा में बार-बार टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है, तो शिकायत करना न सिर्फ आपका हक है, बल्कि व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम भी है।