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The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation > बैंकिंग > Pan Aadhaar Linking Last Date: आधार-पैन लिंक कराएं, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड
बैंकिंग

Pan Aadhaar Linking Last Date: आधार-पैन लिंक कराएं, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Last updated: 04/11/2025 10:34 AM
By
Industrial Empire
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पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 — भारत सरकार की नई गाइडलाइन
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Pan Aadhaar Linking Last Date: भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक अहम समयसीमा तय की है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक नहीं कराया है, तो अब ज़्यादा देर मत कीजिए। सरकार ने इस काम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक आपने लिंकिंग पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है आप अपने पैन कार्ड का उपयोग किसी भी वित्तीय काम में नहीं कर पाएंगे।

आधार और पैन कार्ड लिंक करना क्यों है ज़रूरी?
पैन कार्ड भारत के हर टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज़ है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया यह 10 अंकों का यूनिक कोड आपके सभी वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है। वहीं, आधार कार्ड आपकी पहचान और पता से जुड़ी जानकारी रखता है। इन दोनों दस्तावेज़ों को जोड़ने का मकसद है डुप्लिकेट पैन कार्ड, फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं पर रोक लगाना। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वैध पैन नंबर हो और उसका संबंध उसकी असली पहचान (आधार) से जुड़ा हो।

अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने 31 दिसंबर तक आधार और पैन लिंक नहीं कराया, तो इसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे ये परेशानियां सामने आएंगी –
आप ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे।
पहले से फाइल किया गया रिटर्न अवैध (Invalid) हो सकता है।
टैक्स रिफंड रुक सकता है।
बैंक अकाउंट खोलना, लोन लेना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवाना मुश्किल हो जाएगा।
किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनएक्टिव होने पर यह मान्य नहीं रहेगा। यानी, एक साधारण सी लापरवाही आपकी कई आर्थिक गतिविधियों को ठप कर सकती है।

जुर्माना भी देना पड़ सकता है
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर न केवल असुविधा होगी, बल्कि 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। आयकर विभाग ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि लोग समय पर लिंकिंग कराएं और पहचान से जुड़ी कोई भी जालसाजी या फर्जीवाड़ा न हो। सरकार का मानना है कि पैन और आधार को जोड़ने से टैक्स चोरी, बेनामी लेन-देन और गलत पहचान से किए गए आर्थिक अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा।

घर बैठे ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक
अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह काम घर बैठे कुछ मिनटों में ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी एजेंट या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।

यह है आसान प्रक्रिया –

  1. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर मौजूद ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को भरें।
  5. सभी जानकारी सही होने पर कुछ ही सेकंड में लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
    सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से आपके डेटा को वेरिफाई करेगा और लिंकिंग का मैसेज स्क्रीन पर दिख जाएगा।

समय रहते पूरा करें लिंकिंग
अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो दिसंबर तक का समय आपके पास है। अंतिम तारीख के करीब वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर स्लो हो सकता है, इसलिए अंतिम समय का इंतजार न करें। यह एक छोटा-सा कदम है, जो भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। वैसे भी पैन कार्ड सिर्फ एक टैक्स दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक पहचान है इसे सक्रिय रखना आपकी जिम्मेदारी है।

इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन लिंक कराना अनिवार्य है। देरी करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसलिए समय रहते लिंकिंग कराएं और अपनी वित्तीय पहचान को सुरक्षित बनाएं।

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