अगर आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने PAN – Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। अगर आप इस डेडलाइन तक यह काम पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े हर काम पर पड़ेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि तय समयसीमा के बाद बिना लिंक PAN के साथ कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी वक्त का इंतजार किए बिना अभी ही यह जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
PAN इनऑपरेटिव हुआ तो क्या-क्या दिक्कतें आएंगी?
PAN कार्ड के इनऑपरेटिव होने का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा, लेकिन रोजमर्रा के वित्तीय कामों में भारी परेशानी जरूर होगी। उदाहरण के तौर पर – आपकी कमाई पर ज्यादा TDS कट सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत आएगी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश रुक सकते हैं। बैंक से लोन लेना या बड़े ट्रांजेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में अड़चन आ सकती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, PAN इनऑपरेटिव होने से कई फाइनेंशियल सर्विसेज अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकती हैं। यहां तक कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में भी रुकावट आ सकती है।
डेडलाइन चूकी तो लगेगा जुर्माना
अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN और आधार लिंक नहीं हुआ और आपका PAN इनऑपरेटिव हो गया, तो उसे दोबारा चालू कराने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी जो काम अभी आसानी से किया जा सकता है, वही आगे चलकर आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। सरकार पहले भी इस डेडलाइन को कई बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब इसे आखिरी मौका माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इस बार तारीख आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है।
नाम या जन्मतिथि मैच नहीं कर रही? पहले करें सुधार
कई लोगों का PAN और आधार लिंक नहीं हो पाने का कारण दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि या जेंडर की गड़बड़ी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड में सुधार के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और PAN में बदलाव के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करें। दोनों ही प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं और घर बैठे पूरी की जा सकती हैं। डिटेल्स सही होने के बाद लिंकिंग करना बेहद आसान हो जाता है।
PAN Aadhaar लिंक कैसे करें? जानें आसान तरीका
PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बहुत सरल है –
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- Quick Links में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें
- अपना PAN नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें
- OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें
- अगर कोई पेनल्टी लागू है, तो ऑनलाइन भुगतान करें।
कुछ ही मिनटों में आपका PAN आधार से लिंक हो जाएगा। लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए वेबसाइट पर ही ‘Link Aadhaar Status’ का विकल्प मौजूद है।
सबके लिए प्रक्रिया जरूरी
PAN – Aadhaar लिंकिंग केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस, फर्म, प्रोफेशनल्स और निवेशकों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सरकार का कहना है कि यह कदम टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
देर न करें, आज ही करें लिंक
लाखों लोग पहले ही PAN – Aadhaar लिंकिंग का काम पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग इसे टाल रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो अब वक्त आ गया है सतर्क होने का। 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN और आधार लिंक कर लें, ताकि नए साल में किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से बचा जा सके। अगर प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए, तो इनकम टैक्स हेल्पलाइन से संपर्क करें या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।