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The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation > आईटी > New IT Rules: 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे नए IT नियम, अब जूनियर अफसर नहीं हटा सकेंगे आपका कंटेंट
आईटी

New IT Rules: 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे नए IT नियम, अब जूनियर अफसर नहीं हटा सकेंगे आपका कंटेंट

Last updated: 25/10/2025 2:51 PM
By
Industrial Empire
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New IT Rules 2025 India – Social Media content removal guidelines and transparency rules by MeitY
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New IT Rules: सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने या ब्लॉक करने को लेकर अब सरकार ने सख्त और पारदर्शी नियम लागू किए हैं। 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहे नए IT नियम (Information Technology Rules, 2025) के तहत अब कोई भी जूनियर अफसर अपनी मर्ज़ी से किसी पोस्ट, वीडियो या अकाउंट को हटाने का आदेश नहीं दे सकेगा।

ये बदलाव भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा मौजूदा IT Rules, 2021 के नियम 3(1)(d) में किए गए हैं। इनका उद्देश्य है कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को जवाबदेह (Accountable), पारदर्शी (Transparent) और संतुलित (Balanced) बनाना।

पुराने नियम क्या थे?
साल 2021 में लागू IT नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह ज़िम्मेदारी थी कि वे कोर्ट या सरकारी आदेश मिलने पर किसी भी अवैध या आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दें। लेकिन इसमें यह साफ़ नहीं था कि आदेश कौन देगा और उसकी वैधता किस स्तर तक होगी।

परिणाम यह हुआ कि कई बार निचले स्तर के अफसरों द्वारा मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने के आदेश जारी हो जाते थे। इससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठे, बल्कि नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार (Freedom of Speech) पर भी असर पड़ा।

अब सिर्फ सीनियर अफसर ही हटा सकेंगे कंटेंट
नए नियमों के तहत, अब किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश केवल सीनियर रैंक के अधिकारी ही दे सकेंगे केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में ऐसा आदेश सिर्फ संयुक्त सचिव (Joint Secretary) या उससे ऊँचे रैंक का अधिकारी दे सकेगा। अगर संयुक्त सचिव उपलब्ध न हों, तो उस एजेंसी का निदेशक (Director) या उसके समकक्ष अधिकारी आदेश दे सकता है।

वहीं, राज्य पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों में ऐसा आदेश केवल उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर के अधिकारी ही जारी कर पाएंगे। इस बदलाव का मतलब साफ है अब किसी लोअर रैंक अफसर की मनमानी नहीं चलेगी और हर आदेश जिम्मेदारी के साथ दिया जाएगा।

आदेश में अब देना होगा हर जानकारी का आधार
पहले जहां कंटेंट हटाने के लिए सरकार सिर्फ एक छोटा-सा नोटिफिकेशन जारी कर देती थी, अब नए नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हर आदेश में पूरा कानूनी आधार और कारण बताना ज़रूरी होगा।

अब हर आदेश में यह जानकारी देना अनिवार्य होगा-

  1. किस कानून या धारा के तहत कंटेंट हटाया जा रहा है।
  2. क्यों हटाया जा रहा है – यानी कंटेंट में क्या आपत्तिजनक है (घृणा फैलाना, फेक न्यूज़, अश्लीलता आदि)।
  3. कौन-सा URL या लिंक हटाया जा रहा है, उसकी सही जानकारी दी जाएगी।
    इससे न सिर्फ आदेश का दुरुपयोग रुकेगा, बल्कि जनता और कंपनियों को यह भी समझ आएगा कि किस आधार पर कोई कदम उठाया गया है।

हर महीने होगी समीक्षा, पारदर्शिता बढ़ेगी
नए नियमों में एक और बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है – मासिक समीक्षा (Monthly Review Mechanism) का।
हर महीने यह देखा जाएगा कि किन आदेशों के तहत कौन-से कंटेंट हटाए गए, और क्या वह कदम उचित था या नहीं।
यह समीक्षा संबंधित मंत्रालय या राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, जिससे पूरे सिस्टम में जवाबदेही बनी रहेगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंटेंट हटाने की प्रक्रिया न तो राजनीतिक रूप से प्रेरित हो और न ही अनावश्यक रूप से कठोर।

नागरिकों, कंपनियों और सरकार – तीनों के लिए फायदेमंद
इन नए नियमों का असर तीनों पक्षों पर पड़ेगा –
नागरिकों के लिए: अब उनकी ऑनलाइन आवाज़ मनमाने तरीके से नहीं दबाई जा सकेगी।
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए: उन्हें आदेशों की स्पष्टता मिलेगी, जिससे कानून के पालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकार के लिए: यह कदम डिजिटल शासन (Digital Governance) की दिशा में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे IT Act, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत ‘Reasoned Intimation’ की भावना को बल मिलेगा, जहां सरकार का दखल जरूरी तो रहेगा, लेकिन उसकी सीमाएं भी तय होंगी।

डिजिटल भारत में जवाबदेही का नया अध्याय
सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की आवाज़ का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। ऐसे में सरकार के नए IT नियम उस दिशा में बड़ा कदम हैं, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बना रहे। अब न कोई अफसर मनमाने आदेश देगा, न कोई यूज़र बेवजह परेशान होगा। 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा यह बदलाव, सचमुच डिजिटल भारत की पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की ओर बढ़ता कदम है।

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