केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है। अब वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं और जिनकी कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ दिए जाएंगे। यह लाभ पहले से प्राप्त NPS पेंशन के अतिरिक्त होंगे।
कौन होगा पात्र?
इस योजना के तहत तीन श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं:
जो 1 अप्रैल 2025 तक केंद्र सरकार की सेवा में हैं और NPS में आते हैं।
जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त होंगे।
जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक रिटायर या नियम 56(j) के तहत सेवा समाप्त कर चुके हैं।
यदि इन श्रेणियों में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
क्या मिलेगा नए नियम के तहत?
लंप सम भुगतान: अंतिम मूल वेतन और डीए का एक-दसवां हिस्सा प्रत्येक 6 महीने की योग्य सेवा पर आधारित होगा।
मासिक पेंशन टॉप-अप: UPS के तहत अनुमन्य पेंशन से NPS की ऐन्युटी घटाकर निर्धारित की जाएगी।
बकाया पर ब्याज: PPF दर पर साधारण ब्याज मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
दो माध्यम हैं:
फिजिकल मोड:
अपने नजदीकी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क करें।
फॉर्म B2 (रिटायर्ड कर्मचारी के लिए), B4 या B6 (जीवनसाथी के लिए) भरें।
फॉर्म डाउनलोड करें: www.npscra.nsdl.co.in/ups.php
ऑनलाइन मोड:
ऊपर दी गई वेबसाइट पर लॉग इन करें।
UPS पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025
क्यों खास है यह स्कीम?
यह कदम NPS के अंतर्गत आने वाले हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत और सम्मानजनक बुढ़ापे की ओर बढ़ाया गया एक सकारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ उनकी मासिक पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि पिछले बकाया लाभ भी ब्याज सहित मिलेंगे।
NPS कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
केंद्र सरकार की यह घोषणा उन सभी रिटायर्ड NPS कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से अतिरिक्त पेंशन लाभ की मांग कर रहे थे। यदि आप या आपके परिजन इस श्रेणी में आते हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस स्कीम का लाभ उठाएं।