त्योहारी सीजन से पहले आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के भंडारण से जुड़ा बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने थोक, खुदरा व्यापारियों और गेहूं से उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की स्टॉक सीमा कम कर दी है, ताकि बाजार में अनावश्यक जमाखोरी पर रोक लगे और कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। यह नया नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
त्योहारी सीजन से पहले महंगाई पर नियंत्रण की कोशिश
त्योहारों के दौरान गेहूं और उससे बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। इस वजह से कई बार थोक और खुदरा व्यापारी अधिक स्टॉक जमा कर लेते हैं, जिससे बाजार में सप्लाई प्रभावित होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक सीमा में बदलाव किया है। अब व्यापारी और कंपनियां पहले की तुलना में कम मात्रा में गेहूं रख पाएंगे। इससे बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर गेहूं मिल सकेगा।
थोक और खुदरा व्यापारियों पर असर
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नए नियमों के तहत थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की अधिकतम सीमा 3 हजार मीट्रिक टन से घटाकर 2 हजार मीट्रिक टन कर दी है। वहीं, खुदरा दुकानदारों के लिए भी नई सीमा तय की गई है। अब हर खुदरा दुकान पर 10 मीट्रिक टन के बजाय केवल 8 मीट्रिक टन गेहूं ही रखा जा सकेगा। इस कदम का सीधा असर छोटे-बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे जमाखोरी पर नियंत्रण होगा और आम जनता को फायदा पहुंचेगा।
गेहूं से उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए नई सीमा
सरकार ने केवल थोक और खुदरा व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि गेहूं से प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर भी नई शर्तें लागू की हैं। अब ये कंपनियां अपनी मासिक उत्पादन क्षमता का सिर्फ 60 फीसदी तक ही गेहूं का स्टॉक रख पाएंगी, जबकि पहले यह सीमा 70 फीसदी थी। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में गेहूं की कमी न हो और किसी भी तरह की कृत्रिम महंगाई न बढ़े।
निगरानी के लिए सख्त नियम
सरकार ने गेहूं स्टॉक की निगरानी व्यवस्था भी सख्त कर दी है। हर शुक्रवार को सभी थोक, खुदरा और प्रसंस्करण संस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना स्टॉक दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई संस्था निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं रखती है या पोर्टल पर जानकारी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास पहले से ज्यादा स्टॉक है, उन्हें 15 दिनों के भीतर इसे तय सीमा तक लाना होगा।
गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त, घबराने की जरूरत नहीं
सरकार ने साफ किया है कि देश में गेहूं की कमी नहीं है। फसल वर्ष 2024-25 में कुल 1175.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा 2025-26 के रबी मार्केटिंग सीजन में एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने 300.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की है। सरकार का दावा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य योजनाओं के लिए यह भंडार पूरी तरह पर्याप्त है।
सरकार का उद्देश्य: उपभोक्ताओं को राहत
केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद बाजार में संतुलन बनाए रखना और उचित दाम पर गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार लगातार बाजार पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाएगी। त्योहारी सीजन में बढ़ती खपत को देखते हुए यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर साबित हो सकता है।
आवश्यकता
केंद्र सरकार का यह कदम गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण और बाजार में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। स्टॉक सीमा घटने से जमाखोरी पर रोक लगेगी, बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर गेहूं उपलब्ध होगा। सरकार की सख्त निगरानी और पर्याप्त उत्पादन के चलते आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।